• खनिज प्रबंधन प्रणाली

    • MM-11 (राज्य के अंदर)
    • MM-11 (राज्य के बाहर)
    • लीज़ इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट सिस्टम
    • फॉर्म-जे (राज्य के अंदर)
    • फॉर्म-जे (राज्य के बाहर)
    • फॉर्म-के
    • फॉर्म-एन
    • इंटर-स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी)
  • खनन ई-सेवाएँ

    • अल्पकालिक परमिट सेवाएँ
    • भंडारण सेवाएँ
    • खनन योजना सेवाएँ
    • स्टोन क्रेशर सेवाएँ
    • खनन पट्टा सेवाएँ
  • एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली

    • आईचेकगेट
    • एमचेक मोबाइल ऐप
    • वेटब्रिज इंटीग्रेशन और प्रबंधन
    • वीटीएस इंटीग्रेशन
    • निर्णय समर्थन प्रणाली

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  • एकीकृत राजस्व कमांड सेंटर (URCC)

    • एमआईएस आवेदन

    नागरिक चार्टर

    • आरटीआई अधिनियम 2005
    • भंडारण
    • मिनरल वाइज लीज की जानकारी कीमत के साथ
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खनिज मित्र के बारे में

एंड-टू-एंड खनिज प्रबंधन प्रणाली

संपूर्ण खनिज प्रबंधन के लिए एक एकीकृत पोर्टल, जो उत्तराखंड राज्य में व्यापार करने में आसानी और बेहतर ई-गवर्नेंस के लिए सभी नागरिक सेवाओं, खनिज प्रबंधन और खनन निगरानी को एक छतरी के नीचे लाता है।

खनिज मित्र भूतत्व एवं खनन निदेशालय की एक अभिनव एवं महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता इंटरफेस में पारदर्शिता लाना तथा वास्तविक समय डेटा निगरानी एवं व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी के माध्यम से खनन एवं खनिज परिवहन में अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाना है।

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घोषणाएं

  • 16

    अप्रैल
    NIC की नई वेब सिक्योरिटी गाइडलाइंस के मुताबिक, आपको हर महीने एक बार अपना पासवर्ड बदलना होगा। 16 अप्रैल, 2024 से, ऑफ़लाइन चालान, जो IFMS के ज़रिए जेनरेट होते थे और फिर ई-रवन्ना पोर्टल पर अपलोड किए जाते थे, पूरी तरह से बंद हो जाएँगे। उस तारीख से, ऑफ़लाइन चालान/रॉयल्टी स्वीकार नहीं की जाएगी और उस तारीख से चालान/रॉयल्टी ई-रवन्ना पोर्टल में पेमेंट गेटवे के ज़रिए मिलेगी। ऑफिस ऑर्डर नंबर 5466 तारीख 12-01-2024 के अनुसार, अगर स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/मोबाइल स्टोन क्रशर/रेडीमिक्स प्लांट/रिटेल वेयरहाउसिंग लाइसेंस होल्डर्स को पेंडिंग ई-रवन्ना फॉर्म नहीं मिलते हैं, तो बिना मिले ई-रवन्ना फॉर्म 03 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। यह व्यवस्था 15-01-2024 से डिपार्टमेंटल ई-रवन्ना पोर्टल पर लागू होगी। राज्य के बाहर से मिनरल (रेत, बजरी, ग्रिट, डस्ट, कोटा स्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन (लो ग्रेड/हाई ग्रेड), क्वार्टजाइट, सिलिका सैंड, मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह) लाने वाली गाड़ियों पर 07 रुपये प्रति कुआं की दर से मिनरल रेगुलेटिंग फीस लगाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान डिपार्टमेंटल ई-क्लियरेंस पोर्टल dgmappl.uk.gov.in पर लागू किया गया है। राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे वाहनों के लिए जारी किए गए ई-रवन्ना फॉर्म के लिए सभी एंड्रॉयड फोन (एप्पल फोन को छोड़कर) के प्ले स्टोर में ई-रवन्ना चेक ऐप का सिस्टम लागू किया गया है, जिसके जरिए खनिजों के ट्रांसपोर्ट किए जा रहे वाहनों के लिए जारी किए गए ई-रवन्ना फॉर्म की चेकिंग के दौरान यह कन्फर्म किया जा सकेगा कि ई-रवन्ना फॉर्म सही हैं या नकली।
    16 अप्रैल 2024
  • 16

    अप्रैल
    16 अप्रैल, 2024 से, ऑफ़लाइन चालान, जो IFMS के ज़रिए जेनरेट होते थे और फिर ई-रवन्ना पोर्टल पर अपलोड किए जाते थे, पूरी तरह से बंद हो जाएँगे। उस तारीख से, ऑफ़लाइन चालान/रॉयल्टी स्वीकार नहीं की जाएगी और उस तारीख से चालान/रॉयल्टी ई-रवन्ना पोर्टल में पेमेंट गेटवे के ज़रिए मिलेगी।
    16 अप्रैल 2024
  • 12

    जनवरी
    ऑफिस ऑर्डर नंबर 5466 तारीख 12-01-2024 के मुताबिक, अगर स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/मोबाइल स्टोन क्रशर/रेडीमिक्स प्लांट/रिटेल वेयरहाउसिंग लाइसेंस होल्डर्स को पेंडिंग ई-रवन्ना फॉर्म नहीं मिलते हैं, तो बिना मिले ई-रवन्ना फॉर्म अपने आप डिलीट हो जाएंगे। 03 दिन।] यह व्यवस्था 15-01-2024 से डिपार्टमेंटल ई-रवन्ना पोर्टल पर लागू होगी।
    12 जनवरी 2024
  • 16

    अप्रैल
    राज्य के बाहर से मिनरल (रेत, बजरी, ग्रिट, धूल, कोटा स्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन (लो ग्रेड/हाई ग्रेड), क्वार्टजाइट, सिलिका सैंड, मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह) लाने वाली गाड़ियों पर 07 रुपये प्रति कुआं की दर से मिनरल रेगुलेटिंग फीस लगाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान डिपार्टमेंट के ई-क्लियरेंस पोर्टल dgmappl.uk.gov.in पर लागू किया गया है।
    16 अप्रैल 2024
  • 16

    अप्रैल
    राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट की जा रही गाड़ियों के लिए जारी किए गए ई-रवाना फॉर्म के लिए सभी एंड्रॉयड फोन (एप्पल फोन को छोड़कर) के प्ले स्टोर में ई-रवाना चेक ऐप का सिस्टम लागू किया गया है, जिसके ज़रिए मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की जा रही गाड़ियों के लिए जारी किए गए ई-रवाना फॉर्म की चेकिंग के दौरान यह कन्फर्म किया जा सकता है कि ई-रवाना फॉर्म सही हैं या नकली।
    16 अप्रैल 2024
  • 16

    अप्रैल
    MIS सभी माइनिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए शाम 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
    16 अप्रैल 2024
  • 14

    Sep
    "14 सितंबर, 2020 को सुबह 10:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक, तकनीकी सुधार के लिए ई रवन्ना पोर्टल की सेवाएं निलंबित रहेंगी। "
    14 सितंबर 2020
  • 16

    अप्रैल
    अगर आपको ई-रवन्ना 2.0 पोर्टल इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कृपया अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री और मेमोरी क्लियर कर दें।
    16 अप्रैल 2024

खनिज मित्रा के घटक

खनिज मित्रा के प्रमुख घटक

पट्टेदार/स्टाकिस्ट,परिवहनकर्ता,किसान एवं नागरिक के लिए

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय पट्टेदार,स्टाकिस्ट एवं परिवहनकर्ताओ के लिए

निदेशालय.जिलाधिकारी,खानअधिकारी,पट्टेधारक/स्टाकिस्ट एवं परिवाहंकर्ताओ हेतु

जनता और सरकारी विभाग के लिए

खनन ई-सेवाएँ

सामान्य व्यक्ति/पट्टेदार/स्टाकिस्ट/परिवहनकर्ता के लिए/लाइसेंस धारक

अल्पकालिक खनन परमिट

  • रिवर ड्रेजिंग (मात्र सरकारी एजेंसियों के लिए) - [उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति २०२१ बिंदु संख्या १०(२)] / River Dredging (For Government Agencies) - [Uttarakhand River Dredging Policy 2021, Pt. No. 10(2)]

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  • बेसमेंट की खुदाई (मैदानी क्षेत्र) -[यू.के.एम.एम.सी.आर. - २०२३, नियम ५३(१)] / Digging of Basement (for Plain Area) - [UKMMCR - 2023, Rule 53(1)]

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  • बेसमेंट की खुदाई (पहाड़ी क्षेत्र) -[यू.के.एम.एम.सी.आर.-2023, नियम 53(3)] / Digging of Basement (Hill Area) - [UKMMCR - 2023, Rule 53(3)]

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  • साधारण मिट्टी - [यू.के.एम.एम.सी.आर. - २०२३, नियम ५३(१)] / Ordinary Soil - [UKMMCR - 2023, Rule 53(1)]

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  • ईंट मिट्टी - [यू.के.एम.एम.सी.आर. - २०२३, नियम ५३(२)] / Brick Soil - [UKMMCR - 2023, Rule 53(2)]

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  • स्वस्थानें चट्टानों के अपशिष्ट पदार्थ -[यू.के.एम.एम.सी.आर.-२०२३, नियम ५३(४)] / Waste Material (In-Situ Rock) - [UKMMCR - 2023, Rule 53(4)]

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  • सड़क निर्माण - [यू.के.एम.एम.सी.आर.-२०२३, नियम ५३(५)] / Road Cutting - [UKMMCR - 2023, Rule 53(5)]

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  • भूमि समतलीकरण - [यू.के.एम.एम.सी.आर.-२०२३, नियम ५३(६)] / Land Leveling - [UKMMCR - 2023, Rule 53(6)]

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  • मत्स्य टैंक - [यू.के.एम.एम.सी.आर.-२०२३, नियम ५३(६)] / Matsya Tank - [UKMMCR-2023, Rule 53(6)]

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  • जल भंडारण टैंक/रीसाइक्लिंग टैंक - [यू०के०एम०एम०सी०आर० - २०२३, नियम ५३(६)] / Water Storage Tank/Recycling Tank - [UKMMCR - 2023, Rule 53(6)]

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भंडारण

  • खनिज रिटेल भण्डारण की अनुज्ञप्ति (२०० घनमीटर से अधिक) - [यू.के.आई.एम.टी.ऐस - २०२१ (यथासंशोधित - २०२४), नियम ९(१)] / License for Mineral Retail Storage (more than 200 cubic meters) - [UKIMTS - 2021 (as amended - 2024), Rule 9(1)]

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  • खनिज रिटेल भण्डारण की अनुज्ञप्ति (२०० घनमीटर तक) - [यू.के.आई.एम.टी.ऐस - २०२१, (यथासंशोधित - २०२४), नियम ९(५)] / License for Mineral Retail Storage (up to 200 cubic meters) - [UKIMTS – 2021 (as amended - 2024), Rule 9(5)]

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स्टोन क्रेशर

  • स्टोन क्रशर / स्क्रीनिंग प्लांट - [उत्तराखंड स्टोन क्रशर आदि अनुज्ञा नीति - २०२१, बिंदु संख्या १३(१)] / Stone Crusher / Screening Plant - [Uttarakhand Stone Crusher etc. Permission Policy - 2021, Pt. No. 13(1)]

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  • मोबाइल स्टोन क्रेशर / मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट - [उत्तराखंड स्टोन क्रशर आदि अनुज्ञा नीति - २०२१ (यथासंशोधित - २०२४), बिंदु संख्या २२(७)] / Mobile Stone Crusher / Mobile Screening Plant - [Uttarakhand Stone Crusher etc. Permission Policy - 2021 (as amended - 2024), Pt. No. 22(7)]

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  • हॉटमिक्स / रेडि-मिक्स प्लान्ट - [उत्तराखंड स्टोन क्रशर आदि अनुज्ञा नीति - २०२१ (यथासंशोधित - २०२४), बिंदु संख्या २७(१)] / Hot Mix Plant / Redimix Plant - [Uttarakhand Stone Crusher etc. Permission Policy - 2021 (as amended - 2024), Pt. No. 27(1)]

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  • पल्वराइजर प्लान्ट (सोप स्टोन) - [उत्तराखंड स्टोन क्रशर आदि अनुज्ञा नीति - २०२१ (यथासंशोधित - २०२४), बिंदु संख्या ३५] / Pulveriser Plant (Soap Stone) - [Uttarakhand Stone Crusher etc. Permission Policy - 2021 (as amended - 2024), Pt. No. 35]

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  • डब्ल्यू० एम० एम० (वेट मिक्स मैकाडम) प्लांट - [उत्तराखंड स्टोन क्रशर आदि अनुज्ञा नीति 2021 (यथासंशोधित 2024), बिंदु संख्या 27 (1)] / WMM Plant (Wet Mix Macadam) - [Uttarakhand Stone Crusher etc. Permission Policy - 2021 (as amended - 2024), Pt. No. 27(1)]

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खनन योजना

  • खनन योजना - [यू.के.एम.एम.सी.आर. - २०२३, नियम ३४] / Mining Plan - [UKMMCR - 2023, Rule 34]

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खनन पट्टा

  • डायरेक्ट अलॉटमेंट (प्राइवेट/राजस्व भूमि) ऑफ़ इन - सीटू [एम.एम.- ०१ (यू.के.एम.एम.सी.आर. - २३), नियम-५] / Direct Allotment (Private/Revenue Land) of In-Situ [MM-01 (UKMMCR-23, Rule-05]

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  • डायरेक्ट अलाटमेंट(प्राइवेट / राजस्व भूमि) ऑफ रिवर बेड (एम.एम. -1) - [यू.के.एम.एम.सी.आर. - २०२३, नियम ५] / Direct Allotment (Private / Revenue Land) of Riverbed (MM-1) - [UKMMCR - 2023, Rule 5]

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  • ई-टेंडरिंग रिवर बेड (मुख्य खनिज) - [यू.के.एम.एम.सी.आर. - २०२३, नियम २० से २७] / E-Tendering Riverbed (Major Mineral) - [UKMMCR - 2023, Rule 20 to 27]

    अभी आवेदन करें
  • ई-टेंडरिंग इन-सीटू - [यू.के.एम.एम.सी.आर. - २०२३, नियम २० से २७) / E-Tendering In-Situ - [UKMMCR - 2023, Rule 20 to 27]

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खनिज प्रबंधन प्रणाली

पट्टेदार और स्टॉकिस्ट के लिए
एमएम-11 (अंतर-राज्यीय/अन्य राज्य)

एमएम-11 खनिज परिवहन के लिए पट्टाधारक द्वारा जारी किया जाने वाला एक अधिकृत e-Transit Pass है, जिसके माध्यम से खनन क्षेत्र से निकाले गए लघु खनिज को निर्धारित वाहन द्वारा निर्धारित गंतव्य तक ले जाया जाता है। सरकारी Form MM-11 में वाहन का विवरण, चालक का नाम, खनिज का नाम व मात्रा, बिक्री मूल्य, GST/रॉयल्टी, क्रेता तथा गंतव्य आदि विवरण दर्ज होते हैं ।

फॉर्म-जे (अंतर-राज्यीय/अन्य राज्य)

फॉर्म-जे एक अधिकृत खनिज परिवहन प्रपत्र है, जो लाइसेंसधारी/स्टॉकिस्ट द्वारा खनिजों के परिवहन के लिए e-Ravanna प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य खनिज की मात्रा, परिवहन तथा वैधता का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना और खनिज के अवैध परिवहन पर नियंत्रण करना है।

फॉर्म-के (अंतर-राज्यीय/अन्य राज्य)

फॉर्म-के मुख्य खनिज (जैसे मैग्नेसाइट आदि) के खनन पट्टों से खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र ‘के’ जारी किए जाते हैं।

फॉर्म-एन (अंतर-राज्यीय/अन्य राज्य)

फॉर्म-एन - मुख्य खनिजों के रिटेल भण्डारण स्थल से खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र ‘एन’ जारी किए जाते हैं।

आईएसटीपी (अंतर-राज्यीय पारगमन पास)

उत्तराखंड में खनन विभाग के संदर्भ में, अंतर-राज्यीय पारगमन पास (आईएसटीपी) एक अनिवार्य परमिट है जो राज्य की सीमाओं के पार उत्तराखंड में या उसके माध्यम से खनिजों के परिवहन के लिए आवश्यक है।

एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली

आइचेकगेट – स्मार्ट प्रवर्तन प्रणाली
आइचेकगेट

आइचेकगेट एक मानवरहित, स्वचालित एआइ/आइओटी आधारित चेकपोस्ट है जो खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रमुख खनन मार्गों पर स्थापित किया गया है।

हैंड-हेल्ड रीडर

हैंड-हेल्ड रीडर mCHECK ऐप से लैस है। जो क्लाइंट को वाहनों और पारगमन पासों का ऑन-स्पॉट निरीक्षण करने की अनुमति देता है।

आरएफआईडी-टैग

वाहन पहचान प्रणाली राज्य के भीतर खनिज परिवहन की ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाती है।

वे-ब्रिज एकीकरण एवं प्रबंधन

खनन स्थल पर वे-ब्रिज की स्थापना ताकि विभागीय अधिकारी सभी खनन गतिविधियों के साथ-साथ किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि पर भी नज़र रख सकें।

वीटीएस एकीकरण

वीटीएस एकीकरण कुशल बेड़े प्रबंधन के लिए वेब, मोबाइल और एपीआई प्लेटफार्मों के साथ वास्तविक समय वाहन ट्रैकिंग को एकीकृत करता है।

निर्णय समर्थन प्रणाली

यह प्रणाली, जिला प्रशासन को वीडियो फ़ीड और AI/IOT उपकरणों से प्राप्त वास्तविक समय के डेटा के आधार पर जिला-स्तरीय मिनी कमांड सेंटर से गतिविधियों पर नज़र रखने में सक्षम बनाती है। अभी लॉगिन करें

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एमचेक मोबाइल ऐप

वाहन डेटा के साथ आरऍफ़आइडी टैग की मैपिंग के साथ-साथ रीयल-टाइम अलर्ट और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक अनूठा एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन।

Integrated Dashboard Content

एकीकृत डैशबोर्ड

एकीकृत डैशबोर्ड एक केंद्रीकृत, इंटरैक्टिव वेब पोर्टल है जिसे कमांड सेंटर से एक्सेस किया जा सकता है। यह उत्तराखंड में खनन पट्टों पर रीयल-टाइम अपडेट प्रदान करता है, जिसमें पट्टे की स्थिति, निविदा और पर्यावरणीय मंज़ूरी की जानकारी, साथ ही पारगमन और खनन डेटा जैसे प्रमुख विवरण प्रदर्शित होते हैं। यह इसे भूतत्व एवं खनन निदेशालय के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाता है।

एकीकृत डैशबोर्ड पर जाएँ

यूके मिनरल मार्ट

पट्टेदार/स्टॉकिस्ट, परिवहनकर्ता , सरकार, निर्माण एजेंसी और उपभोक्ता के लिए

यूके मिनरल मार्ट एक सीधा क्रेता-विक्रेता इंटरफ़ेस है जहाँ राज्य भर के विभिन्न पट्टेदारों और स्टॉकिस्टों के पास विभिन्न गुणवत्ता के खनिजों की उपलब्ध मात्रा और दर प्रदर्शित करने की सुविधा उपलब्ध है। खनिज स्टॉक और कीमतों का दैनिक अद्यतन स्थिति

ऑनलाइन भुगतान सुविधा खनिज बिक्री केंद्र

एम-चेक मोबाइल ऐप

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भूविज्ञान और खनन निदेशालय, उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट

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मुख्यालय: भोपालपानी, रायपुर-थानो-एयरपोर्ट रोड, पी.ओ. धनयारी

जिला: देहरादून, पिन-248008

राज्य: उत्तराखंड, भारत

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वेबसाइट का अंतिम अद्यतन: : 14-09-2025


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